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Home Loan

गृह निर्माण के लिए आसान और भरोसेमंद ऋण

गृह निर्माण
  1. आवेदक को बैंक का सदस्य होना अनिवार्य है।
  2. आवेदक द्वारा आयकर भुगतान किया जाता हो ।
  3. शासकीय/अर्धशासकीय/सहकारी संस्थाओ में कार्यरत कर्मचारी को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता दी जावेगी ।
  4. गृह निर्माण, अथवा खरीदी की अधिकतम सीमा 60 लाख होगी तथा मकान मरम्मत हेतु अधिकतम सीमा रूपये 6 लाख होगी । रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त सीमा समय समय पर संशोधित की जावेगी ।
  5. ऋण राशि की पात्रता आवेदक की आय व ऋण अदायगी क्षमता पर निर्धारित की जावेगी
  6. आवेदक को निम्नानुसार मार्जिन का व्यय अपने स्वंय के स्त्रोत से करना होगा ।
    1. गृह निर्माण पर : 25 प्रतिशत
    2. मकान/फलेट क्रय पर : 20 प्रतिशत
    3. मकान सुधार / परिवर्तन / मरम्मत आदि पर : 10 प्रतिशत
  7. ऋण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष सें 10 वर्ष होगी जिसमें 6 माह की मोरेटेरियम अवधि पृथक सें रहेगी ।
  8. ऋण की अदायगी समान मासिक किस्तो में ब्याज सहित की जावेगी ।
  9. स्वीकृत ऋण सें खरीदे मकान /फ्लेट अथवा निर्माण की गई सम्पत्तिका

    नियमानुसार साम्यिक बंधक निर्धारित प्रारूप के करना होगा ।
    1. आवास /फ्लेट खरीदी की स्थिति में ऋण राशि का भुगतान मार्जिन राशि सहित बैंक द्वारा चैक /ड्राफट से सीधे विक्रय कर्ता को रजिस्ट्री करने व मूलप्रति बैंक को प्राप्त करने के बाद नियमानुसार बंधक कर भुगतान किया जावेगा ।
    2. आवास निर्माण हेतु ऋण का भुगतान तीन किस्तो में कार्य की प्रगति के आधार पर बैंक के अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरांत किया जावेगा ।
    3. आवास/फलेट/निर्मित मकान का नियमानुसार ऋणी व बैंक के नाम सें संयुक्त बीमा कराया जायेगा, प्रीमियम की राशि ऋणी के खाते सें नामे कर भुगतान की जावेगी ।
    4. आवश्यक दस्तावेज जैसे, मांग वचन पत्र, लेटर आफ कंटिन्यूटी, ऋण अनुबंध, मकान / प्लाट का साम्यिक बंधक, मूल रजि. आदि लिये जावेगे ।
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